Haryana News : हरियाणा में बदले बिजली मीटर लगवाने के नियम, अब नहीं देना होगा मालिकाना हक का प्रमाण
चंडीगढ़ :- देश में गांवो में 24 घंटे बिजली पहुंचाने वालों में हरियाणा का नाम प्रथम स्थान पर लिया जाता है. हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर शहरी क्षेत्रो के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है. इतना ही नहीं झुग्गी झोपड़ियों और अस्थाई कॉलोनियों में रह रहे परिवारो को भी बिजली Connection दिया जा रहा है. हरियाणा सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के कोने- कोने में बिजली पहुंचाने का है.
अनियमित कॉलोनियों वाले नागरिकों को मिलेगी यह सुविधा
पहले प्रदेशवासियों को बिजली Connection लेने के लिए कई कागजात जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अब बिजली विभाग ने लोगों की यह समस्या भी दूर कर दी है. सामान्य कागजात तो लगभग हर किसी के पास होते हैं लेकिन मुख्य झुग्गी झोपडी और अनियमित कॉलोनी को रोशन करने के लिए मुख्य कागजात संपत्ति पर मालिकाना हक का प्रमाण पत्र भी देना होता है. लेकिन अब झुग्गी झोपड़ियों और अनियमित कॉलोनियों के निवासियों को बिजली Connection लेने के लिए केवल आवेदन करना होगा उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.
1 महीने में मिल जाएगा बिजली कनेक्शन
जानकारी के लिए बता दे कि अस्थाई कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को जमीन का मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है बल्कि बिजली Connection के लिए उन्हें बिजली निगम को एक शपथ पत्र देना होगा. जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया होगा कि उपभोक्ता जों बिजली कनेक्शन ले रहा है वह अस्थाई है और उस पर उसका कोई मालिकाना हक नहीं है. इतना ही नहीं बिजली Connection के लिए आवेदन करते ही 1 महीने के अंदर अंदर नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा.
बिजली मीटर से संबंधित जानकारी के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
CM मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बिजली Connection संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए Helpline नंबर और कॉल सेंटर शुरू करें. ताकि नागरिक बिजली कनेक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी आसानी से ले सके और जब भी उपभोक्ता आवेदन करें तब उसके पास मोबाइल में मैसेज भेजा जाए कि उसे कबतक बिजली कनेक्शन मिल जाएगा.