Haryana News: हरियाणा पुलिस में होगी 6000 पदों पर भर्ती, बैठक में मंत्रिमंडल ने दी हरी झंडी
चंडीगढ़ :- हरियाणा में पिछले लंबे समय से हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियमों को लेकर घमासान जारी है. इन नियमों में तीसरी बार संशोधन किया गया है. अंततः इन नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है. इस प्रकार हरियाणा में पुलिस भर्ती का रास्ता खुल गया है. सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है कि हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष कांस्टेबल तथा हजार महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी. मगर नियमों का पेच फंसने के कारण यह भर्ती सिरे नहीं चढ़ पा रही.
बिना बैठक ही मंत्रिमंडल ने दी नियमों को मंजूरी
लंबी जद्दोजहद के बाद गृह विभाग की तरफ से तैयार किए गए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दें दी. इसके बाद इस फैसले को Emergency की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ ने मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया, जिसमें पुलिस भर्ती के निए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में कहा गया. इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बिना ही इन नियमों को मंजूरी दें दी है. अब गृह विभाग की तरफ से बहुत जल्द संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा.
ग्रुप सी CET पास उम्मीदवारों से मांगे जाएंगे आवेदन
अधिसूचना के आधार पर पुलिस महानिदेशक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा. इसके बाद आयोग ग्रुप सी में CET पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा. नए नियमों के मुताबिक, अब सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) होगा. इसके लिए आवेदकों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा Shortlist किया जाएगा. PMT पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगा. इसके बाद दस्तावेज जाँच होगी.
उम्मीदवार कर रहे आयु में 3 साल की छूट देने की मांग
तब कहीं जाकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी. इस भर्ती को लेकर उम्मीदवार भी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें आयु में छूट दी जाए. क्योंकि बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल पहले टेस्ट पास किया था मगर अब वह Overage कैटेगरी में आ गए हैं. उनका कहना है कि अगर CET के तुरंत बाद आवेदन मांगे जाते तो वह भी आवेदन करने के योग्य थे. फिलहाल अभी तक सरकार या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है.