Haryana News: हरियाणा में इन बच्चों को मिलेगी 1850 रुपए मासिक पेंशन, इस प्रकार उठा सकेंगे योजना का लाभ
यमुनानगर, Haryana News :- हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक गरीब तबके के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. आज हजारों लाखों की संख्या में नागरिक विभिन्न योजनाओ का फायदा ले रहे हैं. हाल ही में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की तरफ से निराश्रित बच्चों के लिए एक Scheme चलाई गई है. इस योजना के तहत निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है. इस Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
बच्चों को मिलेगी प्रतिमाह पेंशन
जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की तरफ से निराश्रित बच्चों को 1850 रुपए प्रतिमाह Pension दी जा रही है. इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सामाजिक, आर्थिक विकास करना है. बच्चे किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण नींव होते हैं, इसलिए बच्चों का विकास होना बेहद जरूरी है.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ईश्वर राठी नें जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई है, जिनका पूरा करना लाभार्थी के लिए अनिवार्य है. इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का पत्र होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक हरियाणा का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र जैसे Voter Card, राशन कार्ड, आदि की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी, और बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए.
CSC केंद्र से कर सकते हैं आवेदन
इसके अलावा ईश्वर राठी ने बताया कि यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई Document नहीं है तो वह किसी अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा मे रिहायसी होने का हल्फनामा दे सकता है. इसके अलावा इच्छुक बच्चों के अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन लाभ न ले रहे हो. योजना के इच्छुक आवेदक CSC केंद्र या अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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