Haryana News Today: हरियाणा में नौकरी का मुँह तक रहे युवाओं को बड़ा झटका, निजी नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण कानून रद्द
चंडीगढ़, Haryana News Today :- हरियाणा सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं रोजगार दिलाने के लिए लगातार कोशिशे कर रही है. इन्हीं कोशिशो में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) पोर्टल की शुरुआत है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को Private क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून बनाया था. 75% आरक्षण लेने वाले युवाओं को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नें बड़ा झटका दिया है.
अब नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य नें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि बेरोजगार युवाओं को Private क्षेत्र में उनकी योग्यता एवं कौशलता के हिसाब से Job दी जाती है, अगर नियोक्ताओं से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ले लिया गया तो उद्योग आगे कैसे बढ़ेंगे. ऐसे में 75 प्रतिशत आरक्षण देना योग्य युवाओं के साथ अन्याय होगा. इसी दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाई Court में 75% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है.
कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन
याचिकाकर्ता नें अपनी याचिका में कहा कि कानून वास्तविक तौर पर कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों हनन करता है. 2 March 2021 को 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने वाले अधिनियम और 6 November 2021 को अधिसूचना संविधान संप्रभुता के प्रावधानों के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने मांग उठाई कि रोजगार अधिनियम 2020 को खारिज किया जाए. यह अधिनियम सरकार ने State एंप्लॉयमेंट ऑफ Local कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत बनाया था. याचिकाकर्ता द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द करने का आदेश दिया है.