Haryana Pension News: हरियाणा में इन लोगों के लिए बुरी खबर, जल्द सरकार काटेगी पेंशन की राशि
चंडीगढ़, Haryana Pension News :- हरियाणा में गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन अब कटने वाली है. सरकार नें इसकी तैयारी कर ली है. अयोग्य, मृतकों और अस्तित्व विहीन लोगों को पेंशन देने के मामले में हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पांच विभागों को इसके लिए नोटिस जारी किया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड़ ने High Court में हलफनामा दायर कर इस बारे में जानकारी दी है.
जांच समितियां के सदस्यों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की हुई शुरुआत
सरकार की तरफ से विभागों को अयोग्य का योग्य के रूप में Selection करने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. हलफनामे में Court को बताया गया है कि 13,477 अयोग्य, 17,094 अस्तित्व विहीन और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की Process शुरू की गई है. ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की गई है.
मई महीने तक सुनवाई स्थगित
हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि 13,477 अयोग्य व्यक्तियों में से 2189 बाद में योग्यता पाए गए थे, 1254 की मौत हो चुकी है और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है. अब तक अयोग्य से 6.55 करोड़ रुपये वसूले गए हैं जिसमें से 1.97 करोड़ 2022-23 में वसूले गए हैं. सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर रखते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई May महीने तक के लिए स्थगित कर दी है.
पेंशन वितरण में हुआ बड़ा घोटाला
राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी निकाय विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को समिति के सदस्य रहे कर्मियों की पहचान करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए RTI कार्यकर्ता राकेश बैंस ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया द्वारा साल 2017 में हाईकोर्ट को हरियाणा में हुए पेंशन वितरण घोटाले की जानकारी दी थी. याचिका ने कहा था कि कैग Report के मुताबिक पेंशन वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन बांट दी जो या तो मर चुके या पेंशन लेने के योग्य नहीं हैं.