Haryana Pension News: बुढ़ापा पेंशन लेने वालों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, अब फैमिली आईडी में आया ये नया आप्शन
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो राज्य के बुजुर्गों के जीवन को सरल और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. अब फैमिली आईडी में Old Age Pension के लिए नया आप्शन जोड़ा गया है. यह पहल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पेंशन के लिए पात्र हैं लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के कारण इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे. यह कदम सरकार की वृद्धों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
फैमिली आईडी हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है. यह प्रणाली न केवल डेटा प्रबंधन को सरल बनाती है बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करती है. अब Old Age Pension के लिए एक अलग से विकल्प जुड़ने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह और भी उपयोगी हो गई है.
हरियाणा की यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता देना है. यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो अपने रोजाना जीवन की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं.
- 60-69 वर्ष के लिए ₹2,500 प्रति माह पेंशन
- 70 वर्ष और उससे अधिक के लिए ₹2,750 प्रति माह पेंशन
- पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होती है
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है
फैमिली आईडी में Old Age Pension का विकल्प जोड़ने से आवेदन प्रक्रिया काफी सरल हो गई है. आवेदक अब अपने फैमिली आईडी पोर्टल पर लॉगिन कर सीधे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि डेटा की सटीकता भी बढ़ेगी.
- ‘सेवाएं’ टैब पर क्लिक करें
- ‘Old Age Pension’ विकल्प चुनें
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें (How to apply for Old Age Pension)
Old Age Pension के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु
- हरियाणा का स्थायी निवासी
- आय निर्धारित सीमा से कम हो
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- ₹2,500 प्रति माह (60-69 वर्ष)
- ₹2,750 प्रति माह (70 वर्ष से अधिक)
- भुगतान हर महीने की 1 तारीख को होता है
- बैंक खाता सक्रिय और अपडेटेड होना चाहिए
- सभी दस्तावेज अपडेट रखें.
- 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही आवेदन करें.
- अपने पेंशन स्टेटस की नियमित जांच करें.
- किसी भी समस्या के लिए सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग करें. (Tips for hassle-free pension application)