Haryana Pension News: हरियाणा में पेंशन धारकों के लिए जरुरी खबर, 30 नवंबर तक करना होगा ये काम नहीं तो रुकेगी पेंशन
रेवाड़ी, Haryana Pension News :- हरियाणा सरकार के सेवानिवृत पेंशनर्स के लिए यह खबर बहुत आवश्यक है. जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि 2012 के बाद Retired व खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स खजाना कार्यालय में तथा बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को Bank में अपना Biometric Life Proof जमा करना होगा. इसके साथ ही कोई भी पेंशनर अपने नजदीकी के CSC सेंटर में भी अपना अंगूठा लगाकर Online घर बैठे भी अपना जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं.
पेंशनर्स को करना होगा यह काम
जिला कोषाधिकारी ने कहा है कि खजाना कार्यालय के करीबन 45,000 पेंशनर्स पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इनमें से जिन पेंशनरों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A, B, C व D से शुरू होते हैं उनको 2,3,6 व 7 नंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा. जिन पेंशनर्स का नाम E,F,G,H,I व ज से शुरू होता है उन्हें 8, 9,10 तथा 14 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है. K,L,M,N,O,P,Q तथा R अक्षर से जिन पेंशनर्स के नाम शुरू होते हैं उन्हें 15,16, 17, 20 तथा 21 नवंबर को कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना है. S, T, U, V, W, X, Y व Z से नाम शुरू होने वाले पेंशनर्स को 22, 23, 24, 28 तथा 29 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा.
आवश्यक दस्तावेज
जिला कोषाधिकारी ने बताया कि यदि कोई पेंशनर्स दी गई तिथियों में किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, तो ऐसे पेंशनर्स 30 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के साथ पैन कार्ड की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की प्रतिलिपि तथा आधार में Register Mobile Number साथ लेकर आना है. केवल इतना ही नहीं पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को अपना पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा. आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा अपनी आय का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है.