Haryana Saksham Yojana: शिक्षित युवा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ऐसे करे अप्लाई, हर महीने अकाउंट में आएंगे इतने रूपए
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षित युवाओं के लिए Haryana Saksham Yojana चलाई जा रही है. इस योजना के तहत शिक्षित युवाओं को भत्ता व मानदेय दिया जाता है. इस योजना में सभी शिक्षित बेरोजगार लोग पंजीकरण करवा सकते हैं. सबसे पहले बेरोजगार युवाओं को Unemployment का फॉर्म भरना होगा. उसके बाद Employment Office में जाना होगा. उसके बाद ही वह अपनी आईडी Approve करवाकर हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं.आज की इस खबर में हम आपको Haryana Government की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.
इस हिसाब से छात्रों को प्रदान की जाती है राशि
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत पात्रता के हिसाब से राशि प्रदान की जाती है, इसमें 900 रूपये से लेकर 3000 रूपये तक की राशि दी जाती है
- पोस्ट ग्रेजुएट पास को 3000 रूपये
- ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट को 1500 रूपये
- 12वीं पास को 900 रूपये
यही विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई बेरोजगार इस योजना के तहत काम करना चाहता है, तो उसे मानदेय के रूप में 100 घंटे काम करना होगा, जिसके बदले उसे 6000 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार 12वीं पास हो और वह आगे पढ़ाई नहीं कर रहा हो. उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम है. आवेदन कर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए, योजना से जुड़ने से पहले उस व्यक्ति का नाम एंप्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उम्मीदवार किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्वरोजगार या किसी निजी क्षेत्र में काम ना करता हो.
- 12वीं पास उम्मीदवार इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होने चाहिए.
- स्नातक /स्नातकोत्तर आवेदक के लिए Age Limit 21 साल से लेकर 35 साल तक है.
इन जरूरी दस्तावेजों की होंगी आवश्यकता
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- Bank Account की कॉपी
- रोजगार कार्यालय
- रजिस्ट्रेशन पत्र
- हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- Income Certificate
इस प्रकार करें आवेदन
- हरियाणा सक्षम योजना से पहले आपको रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
- इसके बाद सक्षम योजना के लिए Office Website या सरल पोर्टल पर जाए
- सरल पोर्टल पर लॉगइन कर सक्षम सर्च करें.
- अपनी फैमिली ID दर्ज करें, मेंबर का चयन कर OTP (One Time Password) डाले.
- मांगी गई जानकारी भरे और सभी दस्तावेजों को Upload करके Printout ले.
- कार्यालय में इस Form को जमा करवा दें