Haryana Scheme: हरियाणा में बेटी की शादी के लिए 71000 दे रही है सरकार, आप भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऐसे करें आवेदन
चंडीगढ़ :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार आम नागरिक को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए समय – समय पर नई योजनाएं लाती रहती है. हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के में गरीब परिवार की लड़कियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिला तथा अनाथ लड़कियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है.
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं की कन्याओं तथा अनुसूचित जाति की कन्याओ के विवाह में वित्तीय सहायता देना है. इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लड़कियों की मदद करती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तथा वह अपनी कन्याओं के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं. इस योजना का लाभ आवेदक केवल अपनी दो बेटियों की शादी के लिए ही उठा सकते हैं.
मिलेगी इतनी राशि
इस योजना के अंतर्गत यदि दुल्हन के परिवार की आय 1.80 लाख से कम होती है तो उसे 41,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं.यदि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दिव्यांग हो तथा वार्षिक आय 1.80 लाख से कम हो तो सरकार की ओर से 41000 रुपए दिए जाते हैं.यदि दूल्हा तथा दोनों ही दिव्यांग हो तथा परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम हो तो उन्हें 51000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं.विधवा, निराश्रित महिला की बेटियों तथा अनाथ लड़की जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होती है, उन बेटियों को सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी.
पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1.80 लाख से कम होनी चाहिए.
- फैमिली आईडी में बैंक खाते का वेरीफाई होना चाहिए.
- फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए.
- शादी रजिस्टर होनी चाहिए.
- फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो.
ऐसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा.
- इसके बाद होम पेज पर आपको लॉग इन करके एक फॉर्म दिखाई देगा.
- अब आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है.इसके बाद वेब ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा.
- इसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा अपने राज्य को सेलेक्ट करना होगा.
- अब कैप्चा कोड डालें तथा सबमिट करें.
- इसके बाद आपको एक वैलिड आईडी मिल जाएगी, जिससे आप कभी भी योजना संबंधित जानकारी ले सकते हैं.
- इस प्रकार आपका सरल हरियाणा में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.