Haryana Scheme: अब बीमारी के इलाज के लिए CM राहत कोष से ले सकते है एक लाख रूपए, आवेदन के 15 दिन में मिलेगी राशि
रेवाड़ी, Haryana Scheme :- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा दी है. ऐसा करने से यह प्रक्रिया अब और भी अधिक आसान हो गई है. अब मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक के पास या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
जिला स्तरीय कमेटी का गठन
रेवाड़ी के डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि इस योजना में किए गए बदलाव के अंतर्गत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से कवर नहीं होती है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थी को मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष को तथा नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
ऐसे करें आवेदन
आवेदन प्रक्रिया के बारे में डीसी ने बताया कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा, वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष या एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा. यह जनप्रतिनिधि 5 दिन के अंदर अपनी सिफारिश के साथ डीसी कार्यालय को भेजेंगे. इसके बाद आवेदक को डीसी कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल – अचल संपत्तियों की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के स्थापना के लिए भेजा जाएगा.
मिलेंगे 1 लाख रुपए
मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25% पैसा मिलेगा. इसके लिए अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए निर्धारित की गई है. जानकारी के लिए आपको बता दे कि वित्त वर्ष में लाभार्थी केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.