Haryana Scheme: BPL परिवारो के लिए हरियाणा सरकार लाई स्पेशल योजना, दिए जा रहे है 80 हजार रूपये
कुरुक्षेत्र :- हरियाणा सरकार की तरफ से एक गरीब लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं में एक योजना हरियाणा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से मकान मरम्मत के लिए चलाई जा रही है. इस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है. इस योजना का लाभ सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं. बता दें कि इससे पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही दिया जा रहा था.
गरीबों के लिए चलाई आवास नवीनीकरण योजना
एसडीएम सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 80 हजार रूपये दिए जाते है. हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित है. वही बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है. वही आवेदन कर्ता का नाम बीपीएल सूची में भी होना चाहिए, आवेदन कर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है.
आपके पास होने चाहिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन कर्ता का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए. वही इस योजना में आवेदन करने के लिए पार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पत्रिका, SC / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, Bank Account Number संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ Photo, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे जरूरी Document होने चाहिए.
उन्होंने बताया कि कि इस योजना का लाभ लेने के लिए Haryanascbc.gov.in पर जाकर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा. उस फॉर्म को फिल करें और ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाए. उसके बाद यह फॉर्म आपको नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है. ऑनलाइन करवाने के बाद आपको यह फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है. इसमें कोई भी गलत जानकारी ना भरे, डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाए, जिससे आपका काम काफी आसानी से हो जाए.