Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024: हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी एक लाख सब्सिडी
फतेहाबाद, Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024 :- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. जानकारी देते हुए बताया गया कि साल 2023- 24 के दौरान SB-89 स्कीम के तहत 45 HP व इससे ज्यादा क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ₹100000 तक की सब्सिडी दिए जाने का ऐलान किया गया. उपायुक्त अजय सिंह तोमर की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अनुदान के लिए संबंध किसान 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं.
प्रदेश सरकार दे रही है अनुसूचित जाति के किसानों को यह बड़ा तोहफा
हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ही है. अनुसूचित जाति के जितने भी किसान है और उनके नाम पर कृषि भूमि है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत है, पिछले पांच सालों में ट्रैक्टर पर अनुदान का जिन भी किसानो ने लाभ ना लिया हो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र/ बैंक स्टेटमेंट/ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र/ आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ ही कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/ पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी.
इस प्रकार मिलेगा सब्सिडी का लाभ
अगर लक्ष्य से ज्यादा आवेदन हुए तो लाभार्थी का चयन जिला स्कीम कार्यकारी कमेटी की तरफ से ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा. लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर का पंजीकरण उनके नाम से करवाना होगा और अगले 5 साल तक वह इस ट्रैक्टर को सेल नहीं कर सकते, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा. यदि 5 साल से पहले किसान ट्रैक्टर बेचता है तो उसे ब्याज सहित अनुदान राशि वापस ले ली जाएगी. चयनित किसान कृषि विभाग की तरफ से अनुमोदित ट्रैक्टर फार्म में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोलभाव करके खरीद सकते हैं.