Haryana Scheme: हरियाणा में 45 वर्ष के विदुर और अविवाहित पुरुषों सरकार देती है पेंशन, आप भी ऐसे उठा सकते है लाभ
चंडीगढ़, Haryana Scheme :- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विदुर तथा अविवाहित पुरुषों के लिए एक योजना चलाई जा रही है. इसके अंतर्गत 40 से 45 साल के विदुर तथा अविवाहित पुरुषों को 3000 रुपए प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विदुर की वार्षिक आय 3 लाख तथा अविवाहित पुरुषों की आय 1,80,000 रुपए से कम होनी अनिवार्य है.
विदुर तथा अविवाहित पेंशन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अविवाहित पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ऐसे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे. इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु के विदुर तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुष योग्य है. जानकारी के लिए आपको बता दे की इस योजना के लाभार्थी 60 साल की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान का लाभ भी लें सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विदुर होने की स्थिति में पत्नी थे डेथ सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए योग्यता
इस योजना की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकार के द्वारा साफ शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि यदि पेंशन ले रहे किसी कुंवारे या विदुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली तथा फिर भी पेंशन का लाभ उठाता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत तलाकशुदा तथा लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति अयोग्य हैं.
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए आपको सिर्फ अपनी पहचान पत्र में अविवाहित या विदुर दर्ज करना है. उसके बाद ऑटो मोड़ से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. फैमिली आईडी में अविवाहित या विदुर दर्ज करने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से कांटेक्ट करना होगा. इसके बाद ऑटो मोड़ से आपकी पेंशन शुरू होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे तथा सब सही होने की स्थिति में आपको मानसिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.