चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए निरंतर विकास कार्य कर रही है. महंगाई के इस दौर में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए घर खर्च चलाना काफी मुश्किल हो जाता है. महिलाओं पर घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ बच्चों की भी जिम्मेदारियां होती हैं ऐसे में इन्हें कोई न कोई रोजगार की तलाश रहती है. ऐसी महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए महिला विकास निगम के द्वारा बैंकों के माध्यम से Loan मुहैया करवाया जा रहा है.
संबंधित कार्य के लिए दिया जाएगा पूर्व प्रशिक्षण
महिला विकास निगम विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रूपये तक का Loan प्रदान कर रही है. निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी महिलाओं के पास कमाने का कोई साधन नहीं होता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर बनी रहती हैं. ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निगम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है. महिलाओं को ऋण देने से पहले संबंधित कार्य के लिए पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
18 से 55 वर्ष के बिच की आयु की महिलाएं होंगी पात्र
महिला विकास निगम महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, मसाला, ई-रिक्शा, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों के लिए 3 लाख रुपए तक का Loan दे रही है. इसके साथ ही निगम महिलाओं को पूर्व प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि वह बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकें. इस योजना के अंतर्गत जिन विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम तथा Age 18 से 55 वर्ष के बीच है केवल वहीं महिलाएं योजना के तहत पात्र होंगी.
जिले के साथ महिलाओं को किया जाएगा लाभान्वित
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस Scheme के अंतर्गत जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि कुल राशि का 90% हिस्सा बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष 10% हिस्सा महिलाओं को स्वयं वहन करना होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी. अनुदान की अधिकतम राशि 50,000 रूपये और अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी लागू की जाएगी.