Haryana Scheme: कमाल कर रही है हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना, इस तरह मिलते है 51 हजार रुपये
चंडीगढ़, Haryana Scheme :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें समय- समय पर लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई- नई योजनाएं चलाती रहती है. आपको बता दें कि योजनाएं चलाने में हरियाणा सरकार भी सबसे आगे रहती है. चाहे वह फिर बच्चों को शिक्षा के लिए फ्री लैपटॉप वितरण करना हो या फिर कन्यादान जैसी आर्थिक मदद के लिए योजना. जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा राज्य की सरकार कन्यादान योजना चलाती है. आपको बता दें कि इस योजना में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग अपना योगदान देते हैं.
गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने यह योजना चलाई है. इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी बेटी के पिता को शादी के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े. आपको बता दें कि इस योजना का फायदा हरियाणा सरकार के विभागों के कामगारों को भी मिलता है. हरियाणा सरकार का कहना है कि वह गरीब परिवारों की मदद के लिए यह योजना चला रही है. गरीबों के लिए बेटी की शादी का खर्चा उठाना आसान काम नहीं होता है. यदि वह कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो कर्ज चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है.
51 हजार की वित्तीय सहायता
हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना का लाभ दो बार उठाया जा सकता है. सरकार ने केवल इस योजना को चलाया ही नहीं है अपितु, ऐसी व्यवस्था भी की है कि जरूरतमंदों को बिना किसी झंझट के समय पर सही सहायता मिल सके. इसका उद्देश्य यह है कि सरकार चाहती है कि बेटी के पिता को वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी भी तरह की रुकावट न झेलनी पड़े. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
लाभ उठाने के लिए शर्तें
‘शादी शगुन योजना’ का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. शादी के दौरान लड़की की उम्र 18 साल या अधिक तथा लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होना अनिवार्य है. यदि किसी महिला को एक बार इस योजना का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, Marriage Certificate तथा बेटी की उम्र का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.