Haryana Seed Shop License: अब हरियाणा के दसवीं पास युवा ले सकेंगे बीज- खाद बेचने का लाइसेंस, यहाँ से जाने पूरी प्रक्रिया
यमुनानगर, Haryana Seed Shop License :- प्रदेश में अधिकतर लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं. प्रदेश में कृषि योग्य कुल 86 प्रतिशत भूमि है जिस पर 70% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं. खेती कर रहे किसानों को सीजन की फसलों के साथ- साथ खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों की भी जरूरत पड़ती (Haryana Seed Shop License) रहती है. ऐसे में प्रदेश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कृषि कार्य से जुडी सामग्री जैसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों का काम करना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि खाद, बीज का काम करने के लिए क्या क्या Process रहता है.
दसवीं शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य
कृषि कार्य के लिए आवश्यक बीज, खाद और कीटनाशक दवाई से जुड़े कार्य के लिए व्यक्ति के पास 10वीं शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है. 10 वीं के बाद युवा Diploma करके दुकान खोलने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं. यह एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक मौसम में चलता है. यदि आप बेरोजगार हैं तो आप बीज, खाद बेचने से संबंधित कार्य कर सकते हैं. इससे संबंधित Diploma करने के लिए आपको केवल 20 हजार रूपये फीस देनी होगी.
Haryana Seed Shop License Online Apply
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रदीप मील नें जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन Training इंस्टीट्यूट द्वारा 10वीं पास युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर कराया जाएगा. इस दौरान युवाओं को 48 सप्ताह का सफल प्रशिक्षण करवाया जाएगा. प्रशिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद युवाओं को डिप्लोमा प्रदान किया जाता है.
बेहतर क्वालिटी के खाद बीज की जानकारी होना बेहद जरूरी
डॉ प्रदीप मील ने बताया कि Diploma मिलने के बाद युवक भारत के किसी भी राज्य में बीज, खाद और कीटनाशक दवाई बेचने का लाइसेंस ले सकते हैं. बता दे कि इससे पहले बीज, खाद और दवाईयां बेचने के लिए डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां की बेहतर जानकारी के लिए डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है. क्योंकि संबंधित चीज बेचने के लिए सबसे पहले उनके बारे में Knowledge होना बेहद जरूरी है.