Indian Railway: जनरल टिकट खरीदने के इतने मिनट बाद ट्रेन में चढ़े तो माने जाएंगे बिना टिकट, लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली :- हर रोज लाखों की तादाद में लोग रेल से सफर करते हैं और रेल में सफर करने के लिए पहले ही टिकट को Online बुक करवाया जाता है या रेलवे स्टेशन पर खरीदा जाता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल Ticket की टाइमिंग को दो भागों में बांटा गया है. यह दूरी के मुताबिक तय किया जाता है. अगर आप रेल द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या आप को सजा भी दी जा सकती है.
जनरल टिकट की टाइमिंग को बांटा गया दो भागों में
रेलवे को देश का सुरक्षित और किफायती यात्रा का साधन माना जाता है. प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. आपने भी कभी ट्रेन से यात्रा की होगी. ट्रेन की यात्रा का अपना ही एक अलग अनुभव होता है. ट्रेन यात्रा के लिए भारत सरकार और रेलवे द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं .अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. आज हम आपको जनरल टिकट के नियम के बारे में बता रहे हैं. रेलवे में कुछ लोग जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं. इसलिए रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए मेट्रो की तरह ही टिकट की समय सीमा भी तय कर दी है. रेलवे द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी अगर आप टिकट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
यात्री अगर नियम को Follow नहीं करेंगे तो लग सकता है जुर्माना
रेलवे के नियमों के अनुसार General Ticket की Timing को दो भागों में बांटा गया है. यह यात्री की दूरी के हिसाब से तय किया गया है. अगर किसी को ट्रेन से 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो उसके लिए टिकट का नियम है कि उसे टिकट खरीदने के 180 मिनट के अंदर- अंदर ट्रेन में चढ़ना होगा. अगर आपको 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना है तो उसके लिए नियम है कि वह 3 दिन पहले जनरल टिकट खरीद सकते है. अगर कोई भी व्यक्ति टिकट खरीदने के बाद 3 घंटे तक ट्रेन में नहीं चढ़ता है और 3 घंटे के बाद ट्रेन पकड़ता है तो उसे ट्रेन में बिना टिकट माना जाएगा और बिना टिकट के नियम वाले जुर्माने के अनुसार उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.