हरियाणा में बिजली विभाग के नए नियम से बढ़ी उपभोक्ताओं की टेंशन, बिजली विभाग इस तरह डाल रहा है जेब पर डाका
भिवानी :- बिजली विभाग (Electricity Department) ने हरियाणा में एक नया नियम बनाकर चुपचाप लोगों की जेब पर डाका डालने शुरू कर दिया है। बिजली निगम ने आपका मीटर जंप कर दिया या आपको अधिक बिल थमा दिए। इससे आपको अधिक बिल भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन निगम में शिकायत करने पर भी आपकी अतिरिक्त राशि वापस नहीं दी जाएगी।नए नियम के अनुसार, आपको सिर्फ शिकायत की अंतिम बिल की राशि वापस मिल सकेगी। आपने कितनी बड़ी रकम जमा की हो, वह आपको नहीं मिलेगी। नए नियम से पहले आप अपने पैसे वापस ले सकते थे।
ये है BR-5 नियम
बिजली बिल को रिवीजन कर सकते हैं और गलत रिडिंग को ठीक कर सकते हैं। इस नियम के तहत ही आपका कोई मुकदमा न्यायालय में है।
इस तरह बढ़ता है उपभोक्ता का बिजली बिल
मीटर प्राप्त करने वाली संस्था की लापरवाही के कारण
कई महीने का औसत बिल देना
बाद में रीडिंग बिल देना
मीटर डिस्पले में कोई फाल्ट होना
मीटर डिस्पले ठीक होने के बाद मीटर रिडिंग का बिल एक साथ देना