Income Tax: सरकार का बड़ा आदेश, अब इन लोगों को देना होगा 30% Tax
नई दिल्ली :- नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही Income Tax Return दाखिल करने की भी शुरुआत की जा चुकी है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में दो अलग – अलग Tax रिजिम के अनुसार इनकम टैक्स Pay किया जाता है. इनमें से एक पुराना इनकम टैक्स रिजिम तथा दूसरा नया Income Tax रिजिम होता है. जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जो नया Tax रिजिम है वह Default Regime है. आपको नया इनकम टैक्स Regime Pay करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए. आपको बता दें कि जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन्हें इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है.
New Tax Regime
वित्त वर्ष 2023 – 24 के Budget में वित्त मंत्री निर्मला सीता जी की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई थी. इन घोषणाओं में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स Regime में बदलाव करने की बात कही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताये नए इनकम टैक्स Regime में टैक्स दाखिल करने के लिए अब आपको 30 फ़ीसदी का टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
इनकम टैक्स में बदलाव
जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए Tax Regime में बदलाव के अंतर्गत इनकम टैक्स स्लैब में भी Change किया गया है. नए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 3 लाख रूपये की सालाना Income पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स Pay नहीं करना होगा. इसके बाद 3 से 6 लाख रुपये की सालाना Income पर आपको पांच फ़ीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 से 9 लाख रूपये सालाना इनकम वाले लोगों को 10 फ़ीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. जिन लोगों की वार्षिक आय 9 से 12 लाख रूपये है, उन्हें 15 फीसदी Tax भुगतान करना होगा.
Investment पर नहीं मिलेगी छूट
आपको बता दें कि नए Income Tax Slab के अनुसार यदि किसी की सालाना इनकम 12 से 15 लाख रुपए है तो ऐसे लोगों को 20 फ़ीसदी तक टैक्स Pay करना होगा. इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों की सालाना इनकम 15 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे लोगों को अब 30 फीसदी का टैक्स भुगतान करना होगा. आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार Tax Regime से टैक्स दाखिल करते वक्त आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अब किसी भी Investment पर Regime में छूट प्राप्त नहीं होगी.
ऐसे मिलेगी छूट
यदि कोई Taxpayer अपनी Investment पर छूट प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए उसे पुराने Tax Regime के अनुसार ही इनकम टैक्स रिटर्न पे करना होगा. ऐसा करने से वह अपने निवेश पर टैक्स भरते वक्त छूट प्राप्त कर पाएगा.