Indian Railway: रेल यात्रा के दौरान ध्यान रखें इस नियम के बारे में, जेब में टिकट होने पर भी लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली, Indian Railway :- भारत में अक्सर ट्रेन के सफर को काफी पसंद किया जाता है. Train की यात्रा काफी सरल और सुगम होती है. ट्रेन में सफर करने के लिए Ticket भी अनिवार्य होता है. कभी आप खुद या फिर अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने रेलवे स्टेशन जरूर गए होंगे. क्या आप जानते है कि अब रेलवे के प्लेटफार्म पर जाने के लिए टिकट लेना जरुरी है. रेलवे नियमो के अनुसार प्लेटफार्म पर जाने के लिए व्यक्ति के पास Valid टिकट या प्लेटफार्म टिकट होना जरुरी है.
प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
रेलवे टिकट का प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. इसके साथ ही यह नियम भी है कि आप एक बार टिकट खरीद कर पूरा दिन रेलवे Platform पर समय व्यतीत नहीं कर सकते. यदि आप रेलवे प्लेटफार्म पर जा रहे है तो इस प्लेटफार्म टिकट की वैधता 2 घंटे की रहेगी. यदि आप 2 घंटे से पहले ली गयी प्लेटफार्म टिकट के साथ मिलते है तो आपसे रेलवे नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया जुर्माना वसूला जा सकता है.
सिर्फ 2 घंटे के लिए Valid होता है Platform Ticket
Website पर दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 10 रूपये का प्लेटफार्म टिकट खरीदता है तो वह पूरे दिन के लिए प्लेटफार्म पर नहीं रह सकता है. यह प्लेटफॉर्म टिकट मात्र 2 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है. यदि कोई व्यक्ति बिना प्लेटफार्म टिकट के पकड़ा जाता है, तो रेलवे चेकिंग स्टाफ उस पर 250 रूपये का जुर्माना लगा सकता है.
इस प्रकार जुर्माना वसूलने का है प्रावधान
इसके अलावा यदि बिना यात्रा टिकट या प्लेटफार्म टिकट के कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो भी रेलवे नियमों के अनुसार एक प्रावधान है. जिसके माध्यम से यात्री जिस प्लेटफार्म पर खड़ा है, उस प्लेटफार्म से जा चुकी पिछली Train या उस प्लेटफार्म पर आ चुकी ट्रेन के लिए किराए से दोगुना शुल्क आर्थिक दंड के रूप में वसूलने का भी प्रावधान है. इसके अलावा Railwwy का ये नियम भी है कि वह प्लेटफार्म पर आदमियों की क्षमता के अनुसार ही प्लेटफार्म टिकट देता है उससे ज्यादा टिकट देने का प्रावधान मौजूद नहीं है.