Petrol- Diesel डलवाते समय ‘0’ के साथ इन चीजों का भी रखे ध्यान, नहीं तो लग सकता है लाखों का चूना
नई दिल्ली :- प्रत्येक व्यक्ति जो भी Two Wheeler या Four Wheeler वाहन चलाते हैं उन्हें अपने वाहनो में Petrol तथा Diesel डलवाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको लाखों रुपए का चूना लगाया जा सकता है. आजकल पेट्रोल पंपों पर तेल की चोरी होना एक बहुत ही आम बात हो गई है. ऐसे में लोग केवल पेट्रोल भरते समय मीटर की जीरो पर ही ध्यान देते हैं, जिससे पेट्रोल की चोरी ना की जा सके. परंतु, क्या आप जानते हैं पेट्रोल भरते समय तेल की शुद्धता का भी ख्याल रखना जरूरी है. बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो Petrol और Diesel की शुद्धता पर ध्यान देते हैं.
पेट्रोल की शुद्धता का रखें ध्यान
सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल की शुद्धता के लिए कुछ मानक सेट कर रखे हैं. यदि आपको इस मानक का पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जा रहा है तो आप Fraud के शिकार हो रहे हैं. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल- डीजल की Quality के साथ- साथ तेल की Density के साथ भी बहुत छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं. जब भी आप पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाए तब मीटर की जीरो के साथ- साथ तेल की शुद्धता भी आवश्यक जांच कर ले, वरना आपके वाहन को नुकसान हो सकता है जिससे आपके जेब पर भी असर पड़ेगा.
ऐसे चेक करे पेट्रोल डीजल की डेंसिटी
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय कुछ लोगो के दिमाग में यह Question आता है कि कहीं तेल में मिलावट तो नहीं है, परन्तु अधिकतर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने तेल की शुद्धता मापने के लिए मानक तय कर रखे हैं. इन मानको के जरिए आप अपने तेल की Density की जांच कर सकते हैं. इसके अंतर्गत पेट्रोल की Density 730 से 800 किलोग्राम/ क्यूबिक मीटर है तथा डीजल की Density 830 से 900 किलोग्राम / क्यूबिक मीटर है. हालांकि यह रेंज फिक्स नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तथा डीजल की Density Temperature के According बदलती रहती है.
कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल की शुद्धता
आप स्वयं भी पेट्रोल तथा डीजल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक Filter Paper की आवश्यकता होती है. फिल्टर पेपर लेकर इस पर तेल की दो बूंदे डाल दें. फिल्टर पेपर से तेल की बूंदे सूखने के बाद अगर फिल्टर पेपर पर गहरा दाग रह जाता है तो समझ जाए कि तेल मिलावटी है. यदि आप Petrol- Diesel में मिलावट पाते हैं तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपने Petrol तथा Diesel की मिलावट की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.