Land Buy Rule: अब एक व्यक्ति खरीद सकता है केवल इतनी जमीन, जाने क्या है सरकार का नए नियम
चंडीगढ़ :- प्रत्येक व्यक्ति अपने आने वाले समय के लिए सेविंग्स (Savings) बचा कर रखना चाहता है. बहुत से लोगों की सोच होती है कि वह अपनी आने वाली पुश्तो के लिए प्रॉपर्टी (Property) या सोना आदि की संपत्ति छोड़कर जाए. जब भी निवेश का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में जमीन खरीदने की बात सबसे पहले आती है क्योंकि जमीन कैसी भी क्यों ना हो समय के साथ जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है
जमीन खरीदने को लेकर नियम
जब भी आप कृषि योग्य कोई जमीन खरीदने हैं तो इसे लेकर अलग – अलग राज्यों में अलग – अलग कानून होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद ले क्योंकि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा तय की गई है. हालांकि गैर कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है. जानकारी के लिए आपको बता दे की हरियाणा में आप कितनी भी गैर खेती योग्य जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप खेती योग्य जमीन खरीदने हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा कुछ लिमिट (Limits) सेट की गई है.
ये लोग नहीं खरीद सकते जमीन
एनआरआई (NRI) तथा ओवरसीज सिटीजंस को भारत में खेती योग्य जमीन खरीदने की परमिशन (Permission) नहीं है. यह लोग भारत में फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी (Plantation Property ) भी नहीं खरीद सकते हैं. परंतु यदि कोई उन्हें विरासत में जमीन देना चाहता है तो वह उसे ले सकते हैं.
जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा
भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के पश्चात अनेक तरह के बदलाव किए गए हैं. आमीन संबंधित कुछ बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर है तो वहीं कुछ अधिकार राज्यों को शॉप रखे हैं. अलग-अलग राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा अलग-अलग हो सकती है.
कुछ राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा
- बिहार में खेती तथा गैर खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है.
- गुजरात राज्य में कृषि योग्य जमीन केवल वही लोग खरीद सकते हैं, जो खेती – बाड़ी कार्य करते हैं.
- केरल राज्य में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक गैर विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है.हालांकि पांच सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है.
- महाराष्ट्र राज्य में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीद सकते हैं, जो पहले से खेती कार्य में लगे हैं. महाराष्ट्र में जमीन खरीदने की सीमा अधिकतम 25 एकड़ है.
- हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन तक भूमि खरीदी जा सकती है.
- उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदी जा सकती है.