चंडीगढ़ :- समय के साथ-साथ जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे- जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए Education का बेहतर होना जरूरी है. आज हरियाणा में बड़े पैमाने पर ऐसे School चलाए जा रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है अर्थात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्यवाही
इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए HighCourt में एक याचिका दायर की गई थी इसी का निपटारा करते हुए HC ने हरियाणा सरकार को राज्य के सभी स्कूलों का सर्वे करने के आदेश दिए हैं. साथ ही रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं. HC द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार एक कानूनी अधिकार है तथा RTE के तहत हरियाणा के शिक्षा निदेशक को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त- सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए.
प्रदेश के कई जिलों में है गैर मान्यता प्राप्त स्कूल
फरीदाबाद के मनोज कुमार जायसवाल ने HC में याचिका दायर करते हुए कहा था कि अकेले फरीदाबाद में सैकड़ो की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे हैं. ऐसे करीब 550 से अधिक स्कूल केवल फरीदाबाद में है जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई याचिका पर विचार करने के बाद HC ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था. तब हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि केवल फरीदाबाद ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे है.
RTE 2009 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार
HC नें इस मामले पर सनी के दौरान कहां कि 6 फरवरी तक सरकार HC में एक रिपोर्ट तैयार कर बताएं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ क्या- क्या निर्णय लिए गए है. RTE (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 2009 के तहत राज्य के शिक्षा निदेशक को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है. ऐसे में HC ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि वह 4 महीनो में सर्वे कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें.