Haryana Schemes: PPP के आधार पर 60 वर्ष तक वालों को मनोहर सरकार देगी 3 लाख रुपए, CM ने दिए निर्देश
चंडीगढ़ :- राज्य सरकार की तरफ से राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं (Haryana Schemes) क्रियान्वित की जा रही है. इन Schemes के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है. इसी के चलते अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई. दयालु योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को सांत्वना राशि दी.
विज ने सहायता राशि बढ़ाने के लिए पेश किया सुझाव
मुख्यमंत्री ने करीब 223 लाभार्थियों के बैंक Accounts में को 6.36 करोड़ रुपये की राशि Transfer की. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से ज्यादा और 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के बारे में भी सुझाव पेश किया. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए. साथ ही 40 से ज्यादा व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस Category के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि में भी वृद्धि की जाए और इसे 3 लाख रुपये किया जाए.
वर्तमान में दी जाती है इतनी राशि
वर्तमान में 5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से ज्यादा तथा 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से ज्यादा व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से ऊपर व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से ऊपर व 60 वर्ष तक 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है. इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है.
पीपीपी डेटा के अनुसार प्रदान की जाती है सहायता राशि
दयालु योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र (PPP) में Verify Data के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है. इस Scheme को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से क्रियान्वित किया जा रहा है.