हरियाणा में ग्रुप सी-डी भर्ती के लिए बनेंगे नए नियम, 3 साल के लिए वैध होगी CET परीक्षा
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार अब ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को नियमबद्ध करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्तावित “हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025” को मंजूरी दी जाएगी। यह कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है।
HSSC के जरिए होगी सीधी भर्ती, विभागों को भेजनी होगी मांग
हरियाणा के सभी सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों को ग्रुप C पदों के लिए रिक्तियों का ब्यौरा पात्रता मानकों के साथ HSSC को भेजना अनिवार्य होगा, जबकि ग्रुप D पदों के लिए ये मांगें मानव संसाधन निदेशालय को सौंपी जाएंगी। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) उपलब्ध पदों का विज्ञापन जारी करेगा।
CET मेरिट के आधार पर होगा चयन, उम्र सीमा का होगा सख्ती से पालन
विज्ञापित पदों के लिए आयोग द्वारा लिखित या कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अंतिम तिथि जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को स्पष्ट किया जाएगा।आयोग CET अंकों और HTET (जहां आवश्यक हो) के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगा और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने तक उम्र सीमा पार कर चुका होगा, तो वह परीक्षा में भाग लेने का पात्र नहीं माना जाएगा – भले ही उसके पास वैध CET स्कोर हो।
डिग्री, प्रमाण पत्र और आरक्षण की वैधता अंतिम तिथि पर होगी मान्य
-
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार की डिग्री या परिणाम कट-ऑफ तिथि तक घोषित होना अनिवार्य होगा।
-
दस्तावेज सत्यापन के समय, अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
-
आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र होगा।
नए नियम क्यों ज़रूरी हैं?
हरियाणा सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समान अवसर देने वाला बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर रोक लगेगी, वहीं योग्य उम्मीदवारों को सुनिश्चित अवसर भी मिलेगा।