NHAI: अब गाड़ी की स्पीड कम होने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, नियमों में हुआ बदलाव
नई दिल्ली, NHAI :- आपने सुना होगा कि पुलिस द्वारा ओवर स्पीड़ (Over Speed) का चालान किया जाता है, मगर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यदि आपकी गाड़ी की Speed धीमी है तो आपको पूरे 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा. ट्रैफिक रूल एक्ट के तहत नियम बनाये गए है जो लागू भी हो चुके है. सरकार चाहती है कि सड़क हादसों को रोका जा सके इसलिए यह कदम उठाया गया है.
ओवर टेकिंग के वक्त होते हैं ज्यादा हादसे
आ रही खबरों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बन कर तैयार हो चुका है इसके बाद यहाँ ओवरटेक करने के दौरान निर्धारित गति सीमा (Fix Speed Limit) का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान वसूला जाएगा. National Highways एक्सपर्ट संदीप कुमार ने बताया हैं कि सबसे ज्यादा हादसे ओवरटेकिंग करते समय ही होते हैं.
वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए जारी होंगे विज्ञापन
विशेषकर हादसे जब होते है ज़ब एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से नीचे वाहन चलाया जाता हैं. इस वजह से गाड़ियों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिल पाता है. इन्हीं सब बातों की तरफ ध्यान देते हुए Overtaking Line पर धीमी कार चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का नियम बनाया गया है. ताकि हादसों को रोका जा सके. वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी होंगे, ताकि वाहन चालको को भी पहले से ही नियमों के बारे में पता चल जाए.
कैमरे से मापी जाएगी गाड़ी की स्पीड
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक लेन में निर्धारित गतिसीमा का पालन न करने पर चालान काटे जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 किमी व बस के लिए यह स्पीड़ 80 किमी प्रति घंटा की Speed तय की गई है. हालांकि ये नियम पांचवे चरण का काम पूरा होने पर ही प्रभावी होगा. ऐसे में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि कहीं उनके गाड़ी ओवरटेक लाइन पर तो नहीं चल रही है. उन्होंने बताया कि कैमरे के जरिए गाड़ी की स्पीड मापी जाएगी जिसे पता चल जाएगा कि गाड़ी किस प्रकार की स्पीड पर चल रही है.