अब कार ही नहीं भारी वाहनों में भी कूट कूट कर भरे जाएंगे सेफ्टी फीचर, सरकार ने जारी किये आदेश
नई दिल्ली :- भारत भर में कारों की सुरक्षा को लेकर अब नियम काफी सख्त हो चुके हैं. अब कारों में सिर्फ एक एयर बैग ही नहीं बल्कि कई सारे अन्य सेफ्टी फीचर्स को ऑफर करना अनिवार्य हो गया है. बिना इन सेफ्टी फीचर्स के कारें नहीं बेचीं जा सकती हैं. आपको बता दें कि कारों और पर्सनल पैसेंजर व्हीकल्स के अलावा अब कमर्शियल व्हीकल्स को भी और ज्यादा सेफ बनाया जाएगा. बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, देश में बिकने वाली बस और लाइट कमर्शियल व्हीकल को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा और इनमें तगड़े सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जाएंगे.

सरकार की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई गई है कि कमर्शियल वाहनों की सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा. अब इन गाड़ियों में भी जोरदार सेफ्टी मिल पाएगी जिससे ड्राइवर और पैसेंजर्स को सुरक्षित स्पेस मिल सकेगा.
अक्टूबर 2026 से मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि 1 अप्रैल, 2026 से सभी गाड़ियों में ABS यानी कि एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अन्य ब्रेकिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा. ये सभी गाड़ियां 1 अक्टूबर, 2026 से अपडेट कर दी जाएंगी और इन दमदार फीचर्स के बगैर किसी भी कमर्शियल व्हीकल को चला पाना नामुमकिन होगा.
EBS टेस्ट अनिवार्य
सभी कमर्शियल वाहनों में 1 अप्रैल, 2026 से EBS टेस्ट अनिवार्य कर दिया आएगा. EBS यानी कि Endurance Braking System Test (Type II A test). आपको बता दें कि मालवाहक N2 कैटेगरी की गाड़ियों में ABS अनिवार्य होगा. M2, M3, N2 और N3 कैटेगरी गाड़ियों में Vehicle Stability Function और EBS अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे इन गाड़ियों को सड़क पर चलने के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके.