नई दिल्ली

अब घर बैठे मिनटों में रिन्यू करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, सारा प्रोसेस हुआ डिजिटल

नई दिल्ली :- अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो भारी जुर्माने और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए इसे तुरंत रिन्यू करवाना जरूरी है. बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में तो लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है. रिन्यू प्रोसेस को परिवहन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, जिससे RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे तुरंत रिन्यू करवा लें. वैसे तो समय के साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायर हो जाना आम बात है. इसे रिन्यू करवाना जरूरी है, इसे लंबे समय तक एक्सपायर होने देने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिससे बेवजह परेशानी हो सकती है. आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक ​​कि आपको दोबारा नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और सारी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा, जो नया लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी है.

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रिन्यू के लिए ग्रेस पीरियड

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है. एक बार इसकी वैधता समाप्त हो जाने पर, आपको इसे रिन्यू करने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी जाती है. 30 दिनों के भीतर रिन्यू करने पर रिन्यू शुल्क 400 रुपये है. यदि आप 30 दिनों के बाद रिन्यू करते हैं, तो आपको 1500 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है.

लाइसेंस की वैलिडिटी

मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सीमित अवधि के लिए वैध होता है. शुरुआत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू करना होता है. जब आप 50 वर्ष के हो जाते हैं, तो रिन्यू अवधि घटकर 5 वर्ष हो जाती है. अगर आप वैधता समाप्त होने के एक साल के भीतर अपने लाइसेंस का रिन्यू नहीं करते हैं, तो यह रद्द हो जाएगा और आपको नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें

आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए बार-बार इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है. आप यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं.

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं. आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें. अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं पर क्लिक करें.
  • अपना राज्य चुनें, जो लिस्ट में दिया होगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं चुनें पर क्लिक करें. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के साथ एक नया पेज खुलेगा.
  • आवेदन पत्र भरें. अपनी जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य जरूरी जानकारी जैसे जरूरी डिटेल्स के साथ आवेदन पत्र को पूरा करें.
  • रिन्यू ऑप्शन चुनें. रिन्यू ऑप्शन उपलब्ध सेवाओं की सूची में से दिया जाएगा.
  • अपनी हाल की फोटो और हस्ताक्षर जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • ऑनलाइन भुगतान करें. आपको रिन्यू शुल्क के लिए भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

इन स्टेप का पालन करके आप आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी.

लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

  • एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आपके साइन की फोटो
  • पहचान पत्र
  • पते का प्रमाण

समय पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाकर आप जुर्माने और कई परेशानियों से बच सकते हैं. इतना ही नहीं आपके कानूनी ड्राइविंग अधिकार भी बरकरार रहेंगे.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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