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अब 18 लाख की कमाई पर नहीं लेगा एक भी पैसा टैक्स, बस अपनाए ये छोटा पर खास फॉर्मूला

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नई दिल्ली :- नए टैक्स स्लैब बनने के बाद कई लोग अब भी इस कंफ्यूजन में हैं कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स (Income Tax slabs) के दायरे से बाहर रखा  है तो फिर ये 5 से 8 लाख की आय वालों को 5 प्रतिशत टैक्स (IT new slabs) क्यों देना होगा। इस तरह का संशय कई टैक्सपेयर्स को भी है, लेकिन बता दें कि टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स में छूट का गणित अलग ही है। इसे आप पूरी तरह समझ लेंगे तो आपको 12 लाख ही नहीं, बल्कि 18 लाख तक की वार्षिक इनकम पर भी एक रुपया भी टैक्स (how to save tax) के रूप में नहीं चुकाना होगा। इसके लिए टैक्स नियमों व टैक्स कानून की जानकारी होना भी आवश्यक है। आइये आपको बताते हैं उस फॉर्मूले के बारे में जिसकी मदद से आप जान सकेंगे कि कैसे 18 लाख की आय को टैक्स फ्री (tax free income) किया जा सकता है।

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जानिये कैसे मिलती है टैक्स में छूट

– अगर आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को टैक्स नियमों (new tax rules) व लाभों के अनुसार रिस्ट्रक्चर करना जानते हैं तो  आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं और ज्यादा टैक्स बचा (tax saving new rules) सकते हैं। 18 लाख की सालाना आय पर टैक्स देनदारी जीरो करने के लिए आपको टैक्स में मिलनी वाली विभिन्न छूट को लेकर जान लेना चाहिए।

– NPS में योगदान करने पर भी टैक्स में छूट (tax exemption rules) मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD(2) के तहत बेसिक सैलरी और डीए राशि का 14 प्रतिशत तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पर यह टैक्स फ्री मानी जाती है। इससे 1.71 लाख रुपये की बचत का फायदा आप उठा सकते हैं।

– इनकम टैक्स एक्ट (income tax rules) की धारा 17(2)(vii) रूल 3(7)(iv) के अनुसार गिफ्ट अलाउंस  पर भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। अगर कंपनी कोई गिफ्ट देती है और वह 5,000 रुपये तक की कीमत का है तो ये टैक्स फ्री होता है।
– इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) का लाभ नौकरीपेशा लोग ले सकते हैं, यह 75,000 रुपये तक होता है।

ऐसे होगी सैलरी टैक्स फ्री 

नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक सैलरी और डीए (dearness allowance) के रूप में 12.25 लाख रुपये सालाना पाने वाले इसे विभिन्न भत्तों और अन्य लाभों के जरिये टैक्स फ्री (tax free income)  कर ही सकते हैं। अगर सैलरी 18 लाख तक भी है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 12.25 लाख रुपये घटाने के बाद आपकी बाकी की सैलरी (tax free salary) का हिस्सा 5.75 लाख की राशि के रूप में ही बचता है। इसमें से 1.71 लाख रुपये पर तो आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन की छूट मिलेगी। इसके अलावा व्हीकल फेसिलिटी के रूप में मिलने वाले 4 लाख रुपये पर छूट मिल जाएगी और कंपनी 5,000 रुपये तक का कोई उपहार देती है तो वह भी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस तरह आपकी ग्रॉस सैलरी (gross salary tax rules) 18.01 लाख रुपये तक हो तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा।

अब लागू होगा नया टैक्स कानून

इस समय यही चर्चाएं जोरों पर हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट (new income tax act) कब लागू किया जाएगा। बता दें कि नया इनकम टैक्स बिल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में पेश कर चुकी हैं।
नए इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। ऐसे में टैक्सपेयर्स (taxpayers news) को उम्मीद है कि अब नए वित्त वर्ष से नया कर कानून लागू कर दिया जाएगा।

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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