Old Vehicle Policy: इस काम के बाद सड़कों पर दौड़ा सकते हैं 15 साल पुराना वाहन, जानें के लिए क्या है नियम
नई दिल्ली, Old Vehicle Policy :- राजधानी दिल्ली तथा NCR में 15 साल पुराने वाहनों को Road पर चलाना बंद है. सरकार के द्वारा बनाए गए नियमानुसार दिल्ली एनसीआर में Petrol वाहन जो 15 साल पुराने हैं तथा Diesel वाहन जो 10 साल पुराने हैं, उन्हें सड़क पर नहीं चलाया जाएगा. इन वाहनों को Scrap किया जा सकता है .आपको बता दें कि इस तरह के वाहनों को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह Active है. परंतु, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप अपने 15 साल पुराने वाहनों को भी सड़क पर चला सकते हैं.
15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर दोबारा
यदि आप भी अपने 15 साल बाद पुरानी वाहन को दोबारा सड़कों पर चलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनका दोबारा RTO में जाकर Registration कराना होगा. गौरतलब है कि मोटरसाइकिल, Car सहित सभी गाड़ियों को खरीदने के बाद RTO में 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, परन्तु 15 साल पूरे होने के बाद वाहनों का दोबारा 5 साल के लिए दोबारा Registration कराने का नियम भी होता है है.
ऐसे कराएं दोबारा वाहन का पंजीकरण
वाहन के 15 साल पूरे होने के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होता है. यदि आपका वाहन चलने लायक होता है तथा 5 Seater से अधिक क्षमता का वाहन होने पर उसकी Fitness Test किया जाता है. यह सब सही होने पर गाड़ी का दोबारा Registration किया जाता है. आपको 15 साल पहले गाड़ी खरीदते समय आरटीओ में जमा किए गए One Time Tax की 10% राशि ग्रीन टैक्स के रूप में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर जमा करानी होती है.
दोबारा रजिस्ट्रेशन की फीस
दोबारा वाहन का Registration कराते समय आपकी Fees तो लगती ही है. इसके साथ ही यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होती है तो प्रत्येक महीने के हिसाब से आप से लेट फीस भी ली जाती है.
- दो पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन फीस – 300 रूपये , Late Fees -300 रूपये प्रति महीना
- गैर परिवहन वाहन जैसे Personal Car रजिस्ट्रेशन फीस – 600 रूपये, Late Fees – 500 रुपये प्रति महीना
- परिवहन वाहन जैसे व्यवसाई गाड़ियां रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रूपये, Late Fees – 500 रुपये प्रति महीना
15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए नियम
दिल्ली NCR में वाहनों के 15 साल पुराने होने पर तीन विकल्प दिए जाते हैं. ये विकल्प है –
- वाहन मालिक परिवहन विभाग से NOC ( NO OBJECTION CERTIFICATE ) लेकर अपने वाहन को अन्य राज्य में पंजीकृत करा लें.
- वाहन मालिक अपने वाहनों को Electric में बदलवा सकते हैं.
- इन वाहनों को आप Scrap करा सकते हैं.