Old Vehicle Policy: Delhi सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 15 साल वैलिड रहेंगी CNG से चलने वाली गाड़ी
नई दिल्ली, Old Vehicle Policy :- बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं. सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए पेट्रोल डीजल से चल रहे वाहनों की बजाए CNG और बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है. आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय CNG और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे.
टैक्सी चालकों को मिली बड़ी राहत
केजरीवाल सरकार ने CNG और क्लीन फ्यूल से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल तक बढ़ा दी है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली NCR के हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस संबंध में Notification जारी कर दिया हैं. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में सभी टैक्सी जो CNG और क्लीन फ्यूल पर रजिस्टर की गई है उनका Permit 15 साल तक मान्य होगा.
टैक्सियों की समान वैधता को लेकर उठाई जा रही थी मांगे
केंद्र सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है. अब दिल्ली में केवल सीएनजी और क्लीन फ्यूल से चलने वाले वाहन ही सड़कों पर दिखाई देंगे. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के अंतर्गत परमिट के वैलिडेशन की समानता को लेकर बार- बार आवेदन मिल रहे थे. मामला इतना बढ़ गया था कि High Court तक पहुंच गया. दिल्ली हाईकोर्ट में परिवहन विभाग को शिकायतकर्ता की याचिका पर विचार करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद दिल्ली NCR में परिवहन विभाग ने पाया कि परमिट के तहत चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की टैक्सियों की अवधि में समानता नहीं है.
दिल्ली सरकार हमेशा से है टैक्सी चालकों के साथ
परिवहन विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल के अंतर्गत पाया गया कि अलग- अलग श्रेणियों की टैक्सियों की वैधता अलग- अलग है. जिसे एक समान किया जाना बेहद जरूरी है. परिवहन विभाग ने पाया कि City टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों के परमिट की वैलिडिटी 8 वर्ष है जबकि अन्य श्रेणियों की टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष है. इस पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार टैक्सी चालकों के साथ हमेशा सहयोग करती रही है अब से सभी टैक्सी चालकों को 15 वर्ष तक टैक्सी चलाने की सुविधा मिलेगी. दिल्ली सरकार के इस फैसले ने टैक्सी चालकों को बहुत बड़ी राहत दी है.