नई दिल्ली

भारत के इन 8 राज्यों में बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली :- खुद का घर बनाना हर किसी का सपना होता है। कइ लोगो का सपना होता है की वो अपना घर किसी शांत और शुद्ध वातावरण वाले इलाके में बनाए, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि देश में कई जगह ऐसी है जहां जमीन खरीदने को लेकर सख्त कानून बनाए गए है। आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है देश की उन जगहों के बारे में जहां बाहर के लोग नहीं खरीद सकते एक इंच भी जमीन। कई बार खुद के गृहराज्य के अलावा दूसरे राज्य का मौसम और माहौल अपनी ओर आकर्षित करता है और हम वहां जमीन या घर बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कुछ जगहें भी हैं, जहां पर आपको जमीन खरीदने की अनुमति (Property buying tips) नहीं है।

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Jamin

1) हिमाचल

पहाड़ी इलाकों में घूमने जाना लगभग हर किसी का सपना होता है। क्योंकि पहाड़ों में जो शांति और सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। इसी तरह हर साल लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में भी घूमने जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी को भी पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के मुताबिक गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकता है।

2) नागालैंड 

साल 1963 में राज्य बनने के साथ ही नागालैंड के विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान है, जिसके तहत वहां पर जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।

3) सिक्किम 

सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके मुताबिक बाहरी लोगों को भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में भी केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं।

4 ) अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां हर साल बहुत पर्यटक घूमने जाते हैं। लेकिन इस स्थान पर भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है।

5) मिजोरम

मिजोरम में भी अनुच्छेद 371G के विशेष प्रावधान के मुताबिक प्रापर्टी की खरीद और ब्रिकी पर प्रतिबंध है। यहां पर बसने का मालिकाना हक सिर्फ वहां के आदिवासियों को है।

6) असम 

असम में अनुच्छेद 371B के तहत बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है।

7) मणिपुर

हर साल घूमने के लिए लोग मणिपुर भी जाना पसंद करते हैं। लेकिन वहां पर बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर रोक है। अनुच्छेद 371B के तहत सिर्फ मणिपुर के लोग जमीन खरीद और बेच सकते हैं।

8) मेघालय

मेघालय प्रकृर्ति की खूबसूरती से घिरी हुआ है। मेघालय में पर्यटन के मुताबिक घूमने और रहने के लिए बहुत सारी जगह है। लेकिन संविधान के विशेष प्रावधान के तहत वहां पर भी बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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