दिल्ली छोड़कर पूरे देश में पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं अलर्ट, देखते ही इम्पाउंड करने के आदेश
नई दिल्ली :- अगर आप भी शहरों में 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, तो सावधान हो जाएं. दरअसल भारत सरकार 20 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है. इस प्लान के तहत आपको अपनी पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इसको ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

कितना लगेगा चालान
सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के मुताबिक, अगर आपके पास 20 साल से पुरानी बाइक या स्कूटी है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 2000 रुपये एक्ट्रा खर्च करने होंगे. इसके अलावा अगर आपके पास 20 साल पुरानी कार है तो आपको 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे, वहीं तिपहिया वाहन के लिए आपको 5000 रुपये वसूले जाएंगे.
रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का नया नियम
सरकार ने पुराने कर्मिशलय वाहनों पर भी लगाम लगाने के लिए इस तरह के इंतेजाम किए हैं. सरकार इस नियम के मुताबिक 15 साल से पुराने मीडियम व भारी कमर्शियल वाहनों की संख्या को भी कम करने पर फोकस कर रही है. अगर आपके पास 15 साल से पुराना मीडियम गाड़ी है तो आपको 12 हजार रुपये और भारी वाहन के लिए 18000 रुपये चुकाना पड़ेगा. वहीं अगर आप 20 साल बाद अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराते हैं, तो आपको दोगुना खर्च करना होगा.