पुलिस धड़ाधड़ काट रहीं हैं ट्रैक्टर- ट्रॉली के चालान, बचने के लिए जानें ये 5 नियम
नई दिल्ली :- किसानों के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्हीकल है जिसका इस्तेमाल खेत में काम आने के साथ कर्मिशयल रूप से भी होने लगा है। ऐसे में सड़क पर ट्रैक्टर चलाते समय आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कई बार यातायात के निर्देशों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपके ट्रैक्टर का चालान कर देती है। आप इस बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि आपके ट्रैक्टर के साथ ही आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली (Tractor Trolley) का चालान किया जा सकता है। ऐसे में आपको अपनी ट्रॉली (Trolley) को चालान से बचाने के लिए आज हम पांच तरीके बता रहे हैं। इन तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे आप भारी–भरकम चालान से बच सकें।
ट्रॉली का पंजीयन कराएं
यदि आपने आरटीओ (RTO) में अपनी ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपकी ट्रॉली (Trolley) का चालान हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि अपनी ट्रॉली का आरटीओ में पंजीयन कराएं, इसके लिए आरटीओ द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर आप अपनी ट्रॉली का पंजीयन करा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी ट्रॉली को चालान से बचा सकते हैं।
निजी ट्रॉली का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं करें
निजी तौर पर रजिस्ट्रर्ड ट्रॉली (Trolley) का व्यावसायिक इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। यदि ऐसा है तो आपकी ट्रॉली का चालान हो सकता है। ऐसे में आप यदि ट्रॉली का कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका निजी तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं आप इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं तो आपकाे इसका रजिस्ट्रेशन व्यावसायिक गतिविधियों के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन के रूप में कराना चाहिए।