Rahul Gandhi News: राहुल गांधी पर टुटा मुसीबतो का पहाड़, घर खाली करने का नोटिस जारी
नई दिल्ली :- मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए कांग्रेसी नेता Rahul Gandhi को सरकार द्वारा बंगला खाली करने का Notice दिया गया है. आपको बता दें कि जिस दिन यह नोटिस जारी हुआ, उस दिन से 30 दिन के अंदर उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना बंगला खाली करने को कहा गया.
2014 में मिला था बंगला
राहुल गांधी को यह बंगला साल 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से जीतने के बाद आवंटित किया गया था. सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2019 की अपराधी का मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था. परंतु इसके साथ ही आपको बता दें कि सूरत की अदालत ने तत्काल जमाना देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को पूर्व ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था.
शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी का बयान
पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह सरकारी आवास के हकदार नहीं है. नियमों के मुताबिक उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से 1 महीने के अंदर अपना अधिकारिक बंगला खाली करना होगा. आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में लोधी एस्टेट स्थित अपना अधिकारी बंगला खाली करना पड़ा था क्योंकि सुरक्षा कर्म किए जा रहे थे, वो इसके योग्य नहीं थी.
राहुल को खाली करना होगा अपना बंगला
कांग्रेस ने कहा है कि वह Rahul Gandhi की सजा और अयोग्यता के खिलाफ राजनीतिक तथा कानूनी लड़ाई लड़ेगी. अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक की उपरी अदालत उनकी सजा पर रोक नहीं लगा देती है. इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है. इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा था की लड़ाई कानूनी और राजनीतिक दोनों तरीके से लड़ी जाएगी.