Ram Rahim News: राम रहीम को हाई कोर्ट ने किया बरी, अनुयाइयों में खुशी की लहर
चंडीगढ़, Ram Rahim News :- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी है। रणजीत सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने इस हत्याकांड में दोषी ठहराया था। राम रहीम ने हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 10 जुलाई 2002 को 22 साल पहले सिरसा डेरे के प्रबंधक रणजीत सिंह को गोली मारकर मार डाला गया था। 2003 में सीबीआई को इस महत्वपूर्ण मामले की जांच सौंप दी गई थी। सीबीआई की जांच में पता चला कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों ने हत्या की है।राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
हत्या के इस मामले में बरी
राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी। याचिका को हाई कोर्ट की खंडपीठ, जो न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा से मिलकर बनाई गई थी, ने मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को हत्या के इस मामले में बरी कर दिया है।
राम रहीम पर लगे थे ये आरोप
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को राम रहीम के कहने पर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी क्योंकि उसे शक था कि रणजीत के पास एक गुमनाम पत्र था, जिसके सामने आने के बाद उसकी सच्चाई सामने आई कि वह अपने डेरे की महिला अनुयायियों के साथ यौन शोषण करता था। सीबीआई अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना किसी संदेह के यह साबित हो गया है कि राम रहीम उस पत्र के सामने आने को लेकर व्यथित महसूस कर रहा था, जिसमें उसके खिलाफ अपनी शिष्याओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ध्यान देने योग्य है कि डेरा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या का भी दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए उसे 20 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।