Ration Card: केंद्र सरकार के इस फैसले से करोडो राशनकार्ड वालों की बल्ले-बल्ले, देश भर में लागू हुआ नया नियम
नई दिल्ली :- जो लोग Ration Card से राशन लेते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि सरकार ने Free राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ ही मोदी सरकार की One Nation – One Ration Card योजना पूरे देश में लागू हो गई है. यह योजना पूरे देश में लागू होने के बाद सभी दुकानों पर Online Electronic Point Of Sale यानी EPOS डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है. सबसे अहम बात यह है कि सरकार के इस फैसले का प्रभाव भी अब दिखने लगा है .
अब मिलेगा पूरा राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्ड धारकों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर Electronic Point Of Sale उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है.
नियम देशभर में लागू
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को Online Electronic Point Of Sale यानी EPOS Device के साथ जोड़ दिया गया है. अब राशन तोल में गड़बड़ी की संभावना नहीं बची है. Public Distribution System के लाभार्थियों को किसी भी परिस्थिति में कम राशन ना मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दे दी गई है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मशीनें Online Mode के साथ – साथ Offline Mode पर भी काम करेंगी. अब कार्डधारक अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान खरीद सकेंगे.
क्या कहता है नियम ?
सरकार का कहना है कि यह संशोधन NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार देश के करीब 80 करोड लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं तथा चावल क्रमशः 2 – 3 रुपए किलो प्रति ग्राम की दर पर देती है.आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
यह हुआ बदलाव
सरकार का कहना है कि EPOS उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्य को प्रोत्साहित करने तथा 17.00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम 2 के नियम 7 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के अंतर्गत Point Of Sale Device की खरीद, संचालन तथा रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बचत होती है तो इसे Electronic तोल तराजू की खरीद संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा.