Ration Card: नौ दिन बाद इस राशन कार्ड वालो को नहीं मिलेगा राशन, अभी आप भी निपटा ले ये जरुरी काम
नई दिल्ली :- अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. जी हां अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो. सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ लाखों राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है. आईए जानते हैं कि इस खबर में ऐसा क्या विशेष है जो आपको जरूर जानना चाहिए.
31 December 2023 तक सरेंडर करें Ration Card
यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आप अयोग्य हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें. तय मानको के तहत ऐसे परिवार जो पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 तक राशन कार्ड का सरेंडर कर दें. अगर आप देरी करते है तो आप पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है. यह नियम रांची जिला के सभी राशन कार्डधारकों के लिए है.
गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही
जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार, अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी अपना कार्ड प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखं विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में रद्द करने के लिए अपनी इच्छा से सरेंडर जरूरी समझें. सभी PDS डीलर को मृत और विस्थापित और राशन कार्डधारी जो कि गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं उनकी जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय को सौंपनी होगी. यदि कोई यह निर्देश नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है.
डीलर की दुकान होगी रद्द
यदि खाद्य आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक, किसी अन्य सूचना के जरिये बताई गई जानकारी के अनुसार कार्यालय को सूचना प्राप्त होने पर डीलर का लाइसेंस रद्दा किया जा सकता है. झारखंड में जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 के अनुसार सूचना कार्यालय को सूचना नहीं देने पर दुकान रद्द की जा सकती इसलिए सरकारी नियमों को हल्के में बिल्कुल ना लें, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.