RBI ने बैंक ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अब अकाउंट से 50000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
नई दिल्ली :- रिजर्व बैंक की तरफ से अन्य बैंकों पर बड़ा Action लिया गया है. आज की हमारी इस खबर में हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं. बता दे कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही आरबीआई की तरफ से कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है. RBI की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ी वित्तीय हालत को देखते हुए कई प्रकार की बंदीशे लगा दी गई है.
RBI का बड़ा फैसला
वही सबसे पहली और बड़ी बंदिश तो यह लगाई गई है कि बैंक का एक ग्राहक अधिकतम 50 हजार रुपये तक की ही निकासी कर सकेगा. बैंक की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि यह सभी प्रतिबंध 26 September से प्रभावी भी हो चुके हैं. आने वाले 6 महीनों तक बैंक पर यह प्रतिबंध लागू रहने वाले हैं.आरबीआई बैंक की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया की कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व अनुमति के बगैर न तो किसी प्रकार का कर्ज देगा और ना हीं वह पुराने लोन का रिनुअल कर सकता है.
इन नियमों के तहत करना होगा बैंक को कार्य
वहीं इसके अलावा भी किसी प्रकार के नए निवेश और नई जमानत राशि को स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. एक जमाकर्ता बैंक के अंदर जमा अपनी राशि में से अधिकतम 50 हजार रुपये ही निकल सकता है. इससे ज्यादा पैसे निकालने की उसको Permission नहीं है.केंद्रीय बैंक की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया की कलर मर्चेंट्स के खिलाफ उनके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. Financial Situation सुधरने तक इन प्रतिबंधों के तहत ही बैंकों कार्य करना होगा, इसके बाद स्थिति को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.