RBI ने इन बैंक ग्राहकों को दिया झटका, अब नहीं ले सकेंगे लोन और खाते से निकल सकेंगे सिर्फ 15000 रूपए
नई दिल्ली :- रिजर्व बैंक की तरफ से दो बैंकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया है. यदि आप भी इन बैंकों के खाता धारक है तो अब आप केवल 10,000 और 15,000 रुपये तक की ही पैसे निकाल पाएंगे. आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co operative Bank) और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक (Sarvodaya Co operative Bank) के खिलाफ यह सख्ती अपनाई है.
इस लिमिट से ज्यादा नहीं निकाल सकते पैसा
इन बैंकों के खाताधारक इस लिमिट तक ही पैसे निकाल सकते हैं. बैंकों की बिगड़ती Financial Conditions को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह सख्त कदम उठाया है. बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार करने के लिए इस पर रोक लगाई है जिसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर होगा. इसके साथ ही पात्र जमाकर्ता, केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे.
दोनों बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं दे सकते लोन
सर्वोदय सहकारी बैंक और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू हो चुके हैं. RBI का कहना है कि दोनों बैंक RBI बैंक की अनुमति के बिना कोई लोन और अग्रिम नहीं दे सकते और न ही उनका Renual कर सकते. इसके अतिरिक्त वह कोई निवेश भी नहीं कर सकते.
बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरने तक लगी रहेगी पाबंदियां
ना ही कोई दायित्व या कोई भुगतान कर सकते है, चाहे वह अपनी देनदारियों और Liability के निर्वहन के रूप में हो. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने तक इस तरह की पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा. आरबीआई का कहना है कि ये बंदिशें 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगी और समीक्षा के अधीन रहेंगी.
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