RBI News: 2000 का नोट जमा करते समय ध्यान रखें ये बात, वरना घर आएगा Income Tax का नोटिस
नई दिल्ली, RBI News :- पिछले कुछ समय से लगातार 2000 रूपये के नोट को लेकर अनेक अफवाये सामने आ रही थी. परंतु अब Reserve Bank Of India (RBI) की ऑफिशियल घोषणा सामने आ गई है. यदि आपके पास भी 2000 के नोट है तथा आप उन्हें बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो उससे पहले यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. RBI की ओर से 30 सितंबर 2023 से पहले किसी भी Bank की ब्रांच में 2000 रूपये के नोट जमा कराने के लिए कहा गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक आप एक बार में बैंक से 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं. इसके साथ ही Cash जमा कराने के लिए किसी प्रकार की कोई Limit नहीं है. परंतु आपको बता दें कि इन सबके बीच Income Tax Experts कुछ बातों पर विशेष ध्यान के लिए कह रहे हैं.
इनकम टैक्स एक्सपर्ट की सलाह
ऐसे लोग जिनके पास घर पर बड़ी मात्रा में Cash है तथा वे इसे बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहता है तो उन्हें इसके लिए क्या करना होगा? इस बारे में Income Tax एक्सपर्ट ने कहा है कि इसके लिए उन्हें पैसे के स्त्रोत का प्रमाण देने के लिए स्टिक Record तथा Documents बनाने चाहिए. इससे आप Future में किसी भी तरह की होने वाली परेशानी से बच सकते हैं. बैंक खातों में कैश जमा कराने की एक लिमिट होती है.
Cash जमा कराने की लिमिट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन के विवरण के बारे में बैंक की तरफ से ज्यादा Transaction होने पर जानकारी दी जाती है. यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा कराने वाले फॉर्म 26 AS में शो होती है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में अकाउंट में कैश जमा कराने की एक लिमिट तय होती है. यदि किसी सेविंग अकाउंट में सालाना 10,00000 रूपये या इससे ज्यादा जमा किया जाता है और करंट अकाउंट में 50,00000 या इससे ज्यादा रुपये जमा किया जाता है तो इस स्थिति में आप अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं.
इनकम टैक्स भेजेगा नोटिस
यदि आप की ओर से जमा राशि का आयकर रिटर्न से मैच नहीं होता है, तो इस पर आपको Income Tax Department की तरफ से Notice मिल सकता है. इस Notice में आपसे नकद जमा धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है. यदि आप बैंक अकाउंट में Cash जमा कर रहे हैं तो इसके स्रोत का Record रखना ना भूलें. ऐसा नहीं करने पर आप इन Notice का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे तथा आपके लिए कठिनाइयां होंगी.