RBI बैंक ने इन 5 बैंकों पर लिया बड़ा एक्शन, शाखा बंद करने पर आदेश हुआ जारी
नई दिल्ली :- केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन सहकारी बैंक में उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, पीज पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, बीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी Bank लिमिटेड और शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड शामिल है. इन सभी Banks पर नियमों के उल्लंघन के आरोप है.
ग्राहकों पर नहीं होगा कोई असर
हाँ मगर ऐसे में ग्राहकों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा. रिजर्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों के अवमानना के लिए उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹7 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. यह बैंक गुजरात के वडोदरा में स्थित है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पीज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹2 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया.
RBI ने लगाया जुर्माना
इस बैंक पर आरबीआई केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 पर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं. रिजर्व बैंक की तरफ से राज्य सहकारी बैंकों पर लागू ‘हाउसिंग फाइनेंस’ पर आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है तथा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना Impose किया है.
DCCB शाखाओं को बंद करने के मानदंड निर्धारित
इसी बीच रिजर्व बैंक की तरफ से एक Circular में कहा गया कि गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने का निर्णय उचित Factors को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस संबंध में DCCB के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से Record किया जाना चाहिए. RBI के अनुसार बैंक को Branch बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दो महीने पहले सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ ग्राहकों को सूचना देनी चाहिए. हालांकि, RBI ने कहा कि किसी बैंक पर Ban लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी.