नई दिल्ली

Rule Change from Today: ATM पर आज से नए नियम लागू, अब ट्रांजैक्शन पर लगेगा GST

नई दिल्ली :- हर महीने की 1 तारीख अपने साथ कुछ बदलावो को लेकर आती है. महीने के प्रारंभ में Bank, Tax, Gas, CNG तथा PNG की कीमतों को लेकर कई नियमों में बदलाव होते हैं. इनमें से कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिनका असर सीधा हमारी Pocket पर पड़ता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन बदलावों में GST के नियमों से लेकर ATM Transaction जैसी सभी चीजें शामिल है. इन नए नियमों के अनुसार अब कंपनियों को Electronic Device जारी होने के 7 दिन के अंदर ही उसे IRP पर Upload करना होगा.

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बढ़ाए गैस के दाम

देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये नियम जानना अति आवश्यक है. आपको बता दें कि आज से PNB बैंक के ATM Transaction Fail होने पर भी आपको Charge लगेगा. मई महीने में बैंक की छुट्टियों से संबंधित भी नई जानकारी सामने आई है. वहीं दूसरी तरफ मई महीने में गैस के दाम भी बदले हुए नजर आए हैं. चलिए आपको हम प्रमुख बदलावो के बारे में Detail से बताते हैं. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

ATM Transaction से संबंधित नियम

ATM से संबंधित नियम में बदलाव करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि यदि किसी PNB ग्राहक के अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर भी आप ATM से पैसे निकालने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप से 10 रूपये Transaction Charge वसूला जाएगा. PNB बैंक के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है. अब PNB Bank ग्राहकों को Fail Transaction पर भी चार्ज देना होगा. इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के अलावा GST भी देना होगा. Bank की तरफ से ग्राहकों को Message भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही बैंक की Website पर भी Notice जारी कर दिया गया है. यह नियम एक मई 2023 से लागू हो गया है.

एक हफ्ते में अपलोड करनी होगी रसीद

जिन कंपनियों का कारोबार 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उन कंपनियों के लिए भी एक जरूरी सूचना है. नियमों में बदलाव होने के बाद अब इन कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी रसीद जारी होने के 7 दिनों के अंदर ही उसे इनवॉइस Registration Portal पर Upload करना अनिवार्य होगा. आपको बता दें कि इससे पहले रसीद Upload करने के लिए कोई Deadline नहीं थी.

लगेगा जुर्माना

जो कंपनियां 7 दिनों के भीतर रसीद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड नहीं करती है, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ नहीं उठा सकती है. इसके साथ ही आपको बता दें कि यदि आपको बैंक में कोई भी जरूरी काम है तो आप उसे जल्द से जल्द निपटा लें. क्योंकि मई महीने में बैंकों में 12 दिन की छुट्टियां है. हालांकि, आज के Digital दौर में आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से भी अपना काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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