हरियाणा के इस जिले में 26 जनवरी तक धारा 144 लागू, जिले के DC ने जारी किये आदेश
गुरुग्राम :- यदि आप भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दे कि गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से आज से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. जानकारी देते हुए बताया गया कि इस दौरान कई प्रकार की गतिविधियों पर भी रोक रहने वाली है. अगर कोई भी व्यक्ति इन गतिविधियों को करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
हरियाणा के गुरुग्राम में लागू हुई धारा 144
गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव की तरफ से धारा 144 को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए और कहा गया कि सभी व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के जिलाधीश एवं DC निशांत कुमार यादव ने जिला गुरुग्राम में साइबर कैफे संचालको, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों व अन्य कार्यालय को अपने किराएदारों, नौकरों एवं अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के भी निर्देश जारी किए हैं.
सभी को करना होगा नियमों का पालन
दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 26 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगी. इन आदेशों को इसलिए भी लागू किया गया है कि जिससे गणतंत्र दिवस के मौके पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके. आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.