Vehicle Policy: सड़कों पर पार्क पुराने वाहन जप्त होने शुरू, सरकार की सख्ती से वाहन मालिकों के छूटे पसीने
नई दिल्ली,Vehicle Policy :- सरकार की तरफ से मई महीने की शुरुआत में कुछ नियम लागू किए गए थे, अब उन नियमों का असर धरातल पर भी दिखने लगा है. महीने के पहले सप्ताह से वाहन चालकों के लिए नए नियम कठोरता से लागू किए जा रहे हैं. यदि आपके पास भी दोपहिया या चारपहिया वाहन है तो आपको इन नियमों के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन नियमों की अवहेलना करने पर आपका चालान कट सकता है, वही आपकी गाड़ी तक भी जप्त की जा सकती है.
क्या आपकी गाड़ी भी है 10 से 15 साल पुरानी
भारत में स्क्रैप नीति को लागू किया गया, जिसमें सरकारी गाड़ियां जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है और अभी भी सड़कों पर चल रही है, उन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है. कई राज्य सरकारों की तरफ से तो गाड़ियों की List भी तैयार कर ली गई है. अब जल्द ही इस पर कार्यवाही भी शुरू की जाएगी. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन और 15 साल से लेकर 20 साल तक के वाहनों की लिस्ट तैयार की गई है. अब इन पुराने वाहनों को नए वाहनों से रिप्लेस किया जाएगा. 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा, जहां इन्हें पूर्ण रूप से स्क्रेप कर दिया जाएगा.
कई बार उपभोक्ताओं को किया जा चुका है जागरूक
सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस और रोको टोको अभियान के तहत भी रोका गया और जुर्माना या गाड़ी जप्त तक कर ली गई. इस नियम का कठोरता से दिल्ली एनसीआर में पालन किया जा रहा है. वही देश के अन्य राज्यों में भी जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. कमर्शियल गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं, प्राइवेट व डीजल गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है, प्राइवेट- पेट्रोल गाड़ी जो 15 साल से पुरानी है यदि आप भी ऐसे वाहनों के मालिक हैं, तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. अन्यथा आपकी गाड़ी का चालान कर सकता है और आपकी गाड़ी जप्त कर स्क्रैप सेंटर तक भेजी जा सकती है.