Swamitva Yojana: अब जमीन किसी की भी हो दुकानदार होंगे मालिक, ऑनलाइन आवेदन करने का खुला पोर्टल
रोहतक :- आज की यह खबर दुकानदारों के लिए काफी अहम होने वाली है. बता दे कि Swamitva Yojana के तहत जमीन किसी अन्य विभाग के नाम होने की वजह से असमंजस में फंसे दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. इस खबर के बाद दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. जमीन की मलकियत भले ही किसी भी विभाग के नाम पर हो, अब दुकानदारों को ही दुकान का मालिक बनाया जाएगा. इसके लिए बकायदा पोर्टल भी ओपन किया गया है. ऐसे सभी दुकानदार मालिकाना हक के लिए Apply कर सकते हैं, जिनकी दुकाने नगर निगम के अलावा किसी अन्य विभाग के नाम पर है.
अब दुकानदारों को मिलेगा उनका मालिकाना हक
पिछले काफी दिनों से यह समस्या बनी हुई थी कि जिन दुकानों की जगह नगर निगम के नाम पर है, उन पर तो मालिकाना हक दिया जा रहा था. कई की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, परंतु जो जमीन नगर निगम के अलावा किसी अन्य विभाग के नाम पर है उस पर मालिकाना हक मिलेगा या नहीं. इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, परंतु अब सरकार की तरफ से इसके लिए एक Portal बना दिया गया है. जिसके बाद दुकानदारों को उनका मालिकाना हक मिलकर रहेगा. ऐसे कुल 195 दुकानदार है जिनकी जमीन किसी दूसरे विभाग के नाम पर है. 155 दुकानदारों की तरफ से पहले ही आवेदन किया जा चुका है.
इस प्रकार योजना पर किया जाएगा कार्य
अब इन दुकानदारों को डिमांड नोटिस भेजे जाएंगे. उसके बाद दुकानों की पैमाइश की जाएगी और इसके बाद नियम अनुसार मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नगर निगम के किराएदार जिन दुकानदारों द्वारा मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन किया गया था, उनको भी Notice जारी कर दिया गया है. नोटिस के तहत 3 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर- अंदर भुगतान किया जाना होता है. जिन दुकानदारों द्वारा अपने दस्तावेज पूरे किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री नगर निगम की तरफ से नियमानुसार करवाई जा चुकी है और करवाई जा रही है.
सरकार ने शुरू किया पोर्टल
आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है, मुझे कॉमेंट मे जरूर बताएं. कुछ दुकानदार इस समय अवधि में आवेदन नहीं कर पाए थे और उनकी जमीन का मालिकाना हक किसी अन्य विभाग के पास था. उनके लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है. जिन लाभार्थियों की भूमि का मालिकाना हक किसी अन्य विभाग से संबंधित है, उन दुकानदारों के लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है और उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाएगा.