टैक्स भरने वाले हो जाए अलर्ट, 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है इनकम टैक्स का ये नियम
नई दिल्ली :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट (Budget) पेश किया था, जिसमें टैक्सपैयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए है। इसमें सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स (Income Tax) फ्री करके टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। लेकिन अब 1 अप्रैल,2025 से इनकम टैक्स विभाग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट (Trading Account) और दूसरी चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा।
इन टैक्सपेयर्स के लिए मुसीबत नया कानून –
बता दें कि आयकर विभाग (Income Tax Department Act) को 1 अप्रैल से नए कानूनी अधिकार मिलने वाले हैं। वर्तमान में आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत अधिकारियों को तलाशी लेने और प्रॉपर्टी और अकाउंट को जब्त करने की अनुमति देती है, अगर अनके पास यह सबूत है कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति या पैसा है जो वह आईटीआर फाइल (ITR File) करते समय छुपाता है तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है ईमानदार टैक्सपेयर्स को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
आयकर विभाग को मिलेगा ये खास अधिकार –
मौजूदा समय में आयकर विभाग (Income Tax Department) के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास काला धन होने का सबूत है ओर ऐसी स्थिति में उन्हें चाबियां उपलब्ध न मिलने किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं। नए आयकर बिल के तहत , यह पावर आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी बढ़ा दी गई है।
आयकर बिल के खंड 247
आयकर विधेयक के क्लोज 247 के मुताबिक यदि किसी अधिकारी के पास यह मामने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित इनकम या फिर संपत्ति है जो आयकर अधिनियम के दायरे में आती है, वो किसी भी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य इंस्ट्रूमेंट (virtual digital space) का ताला भी तोड़ सकते हैं। वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एक्सेस कोड को ओवरराइड करके एक्सेस भी ले सकते हैं।