गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, एक अप्रैल से निचले स्तर पर जा सकते है रेट
नई दिल्ली :- गेहूं की कीमतों को लेकर सट्टेबाजी खत्म करने और अटकलों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार ने आज अहम फैसला लिया है. सरकार ने गेहूं के रिटेलर्स से लेकर बड़े व्यापारियों और प्रोसेस करने वालों के लिए नया नियम का एलान किया है जिसके तहत इन सभी को पहली अप्रैल से हर शुक्रवार को अपने गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होगी. सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनकी द्वारा दी जा रही जानकारी सही हो. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आज एक रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है.

क्या दी गई जानकारी
मंत्रालय ने एक रिलीज के जरिए कहा कि फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने और नुकसान करने वाली अटकलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के थोक और खुदरा कारोबारी, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स को अपने गेहूं की स्टॉक पोजीशन दिए गए पोर्टल पर घोषित करनी होगी. ये फैसला पहली अप्रैल से लागू होगा और स्टॉक लिमिट हर शुक्रवार को घोषित की जाएगी.
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी कैटेगरी की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है. इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा. कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह स्वयं को पंजीकृत कर सकती है जिसके बाग वो प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक का खुलासा कर सकती है. रिलीज में कहा गया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सट्टेबाजी को रोकने, कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है.
रिलीज में साथ ही कहा गया है कि सभी संबंधित कानूनी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए
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