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नई दिल्ली

सरकार के ऐलान ने वाहन चालकों की हुई बल्ले- बल्ले, इन गाड़ियों का टोल टैक्स हुआ माफ

नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत अब कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, इसके लिए उन्हें ग्लोबल नेविगेशन सप्लाई सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. यह नया नियम वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनके यात्रा खर्च में कटौती होगी.

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TOLL TAX

20 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का मिलेगा लाभ

नए नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करता है, तो उसे कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि GNSS सिस्टम सक्रिय रहने पर ही यह छूट मिलेगी. यदि कोई वाहन चालक 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है, तो उसे केवल उसी दूरी का टोल टैक्स देना होगा, जितनी दूरी उसने तय की है. सरकार के इस फैसले से छोटे दूरी की यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा.

फिलहाल 2 हाईवे पर हुआ लागू

परिवहन मंत्रालय ने टोल सिस्टम को फास्टैग के साथ GNSS तकनीक के जरिए लागू करने की घोषणा की है. हालांकि, यह सिस्टम अभी पूरे देश में नहीं फैला है. सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक के नेशनल हाईवे-275 और हरियाणा के नेशनल हाईवे-709 पर लागू किया है. आने वाले समय में इसे देशभर के सभी हाईवे पर विस्तार दिया जाएगा.

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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