नई दिल्ली

सरकार के नए नियम से बढ़ी मकान मालिकों की टेंशन, अब किराए पर नहीं उठा पाएंगे घर

नई दिल्ली :-  क्या है दिल्ली-एनसीआर या फिर किसी बड़े शहर में रहते हैं और अपना मकान किराए पर उठाना चाहते हैं तो जरा ठहर जाएं. क्योंकि सरकार ने घर को किराए पर देने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. सरकार ने नए साल यानी 2025 से जो नया नियम लागू किया है, उससे आपको झटका लग सकता है. क्योंकि शायद अब आप अपना मकान किराए पर नहीं दे पाएंगे. यही नहीं अगर आप सरकार की चोरी से अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. यहां तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको तरह-तरह की परेशानियों में घिरना पड़ सकता है.

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मकान मालिक और किराएदारी संबंधी कानूनों में बड़ा बदलाव

बहरहाल, मूल बात यह है कि केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदारी संबंधी कानूनों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी जानकारी संसद को दी. पिछले दिनों संसद में आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि किराया संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है. सरकार यह नियम मकान मालिकों द्वारा टैक्स में की जा रही चोरी को रोकने के लिए लेकर आई है. नया नियम यह है कि 2025 में जो भी कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देगा, उसको किराए के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना होगा. साथ ही किराए से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी के रूप दिखाना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी का अर्थ ऐसी कमाई से है, जो मकान मालिक को अपनी संपंत्ति को किराए पर देने से होती है.

घर किराए पर देने से पहले 100 बार सोचना होगा

सीधी भाषा में समझें तो अब मकान को किराए पर उठाने से होने वाली कमाई पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा. वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम एक अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा. हालांकि सरकार ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी कानून के तहत मकाल मालिकों को कुछ छूट देने की व्यवस्था भी की है. मकान मालिक अब संपत्ति की नेट वैल्यू का 30 फीसदी टैक्क की बचत भी कर सकेंगे. खैर, मामला चाहे जो हो, सरकार ने इस नियम ने मकान मालिकों की टेंशन बढ़ा दी है. अब उनको अपना घर किराए पर देने से पहले 100 बार सोचना होगा.

Rohit

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